कण्‍डक्‍टर लाईसेंस का जारी किया जाना

नियमानुसार प्रत्‍येक मंजिली वाहन में चालक के साथ एक परिचालक भी रखना होता है, जो कि नियमानुसार निर्धारित परिचालक के कर्तव्‍यों के पालन के लिए उत्‍तरदायी होगा एवं यात्रीयों का ध्‍यान रखेगा । कोई व्‍यक्ति किसी मंजिली वाहन के कण्‍डक्‍टर के रूप में तभी कार्य करेगा जब उसके पास ऐसा प्रभावी कण्‍डक्‍टर लाईसेंस है जो उसे ऐसे कण्‍डक्‍टर के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है।

जारी करने वाली ऑथोरिटी

जिला परिवहन अधिकारी या राज्‍य सरकार द्वारा इस हेतु विशेष रूप से प्राधिकृत मोटर वाहन निरीक्षक ।

I शर्ते / योग्‍यताएं

1. न्‍यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो । 2. न्‍यूनतम शैक्षणिक योग्‍यता – 10वीं कक्षा या उसके समकक्ष या उच्‍चतर परीक्षा उत्‍तीर्ण की हो और उसे परिचालक के रूप में कार्य करने के लिए उस क्षेत्र की भाषा या भाषाओं का ज्ञान हो। 3. परिचालक के कर्त्‍तव्‍यों और कार्यो से संबंधित मोटर वाहन अधिनियम और उसके अन्‍तर्गत बने नियमों की समुचित जानकारी हो। 4. प्रार्थी का नैतिक चरित्र अच्‍छा हो। 5. उसके पास सेन्‍ट जॉन्‍स एम्‍बूलेंस ऐसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा विधिमान्‍य ‘’फर्स्‍ट एड सर्टिफिकेट’’ हो।

II प्रक्रिया


उल्‍लेखित योग्‍य आवेदक (जो कण्‍डक्‍टर लाईसेंस प्राप्‍त करने के योग्‍य है), कण्‍डक्‍टर लाईसेंस प्राप्‍त करने के लिए आवेदन संबंधित लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के समक्ष स्‍वंय उपस्थि‍त होकर प्ररूप आर.एस. 3.1 में निम्‍न प्रपत्र संलग्‍न करते हुए किया जाएगाः- 1. प्ररूप आर.एस. 3.2 में मेडिकल प्रमाण पत्र जो किसी सरकारी सेवारत चिकित्‍सक से प्रमाणित हो। 2. सेन्‍ट जॉन्‍स एम्‍बूलेंस ऐसोसिएशन द्वारा प्ररूप आर.एस. 3.9 में जारी किया गया फर्स्‍ट एड का विधिमान्‍य प्रमाण पत्र । 3. प्रार्थी के नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ की तीन प्रतियां। 4. केन्‍द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4 के अनुसार निवास स्‍थान प्रमाण पत्र की सत्‍यापित प्रति । 5. निर्धारित शैक्षणिक योग्‍यता संबंधी प्रमाण पत्र। 6. पुलिस द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र। 7. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 30 के अनुसार निर्धारित फीस ड्राईविंग लाईसेंस की फीस के आधी के सामान। उपर्युक्‍तानुसार प्राप्‍त आवेदन की नियमानुसार जांच एवं प्रपत्रों के सत्‍यापन के पश्‍चात संबंधित लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा कण्‍डक्‍टर लाईसेंस जारी कर दिया जाएगा।